यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ऑनलाइन भुगतान का एक बेहतर जरिया है. इसके जरिए कहीं भी तुरंत पेमेंट किया जा सकता है. इसका इस्तेमाल भी काफी बढ़ता जा रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने UPI की लिमिट को बढ़ा दिया है. ऐसे में अब आप एक बार में 1 की जगह 5 लाख तक का पेमेंट कर सकेंगे. हालांकि इसका फायदा महज हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थानों पर होने वाले खर्च पर ही मिलेगा. ये नियम 10 जनवरी, 2024 से लागू होगा. इस सिलसिले में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने बैंकों, पीएसपी (भुगतान सेवा प्रदाता) और एपी को इसे तय समय सीमा तक उपलब्ध कराने के लिए कहा है.
एनपीसीआई की ओर से पहले जारी एक सर्कुलर के मुताबिक यूपीआई एक पसंदीदा भुगतान विकल्प के रूप में उभरा है. आरबीआई के 8 दिसंबर को जारी निर्देश के तहत विशिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई में प्रति लेनदेन सीमा बढ़ाने की बात कही गई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए, अस्पतालों और शैक्षिक सेवाओं से जुड़ी श्रेणियों के तहत व्यापारियों के लिए यूपीआई में प्रति लेनदेन मूल्य सीमा अब 5 लाख तक बढ़ा दी गई है. यह बढ़ी हुई सीमा सिर्फ ‘वेरिफाईड मर्चेंट’ पर लागू होगी.
नई व्यवस्था को लागू करने के लिए बैंकों, पीएसपी और एपीआई ऐप्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऊपर लिस्टेट व्यापारी श्रेणियों के लिए प्रति लेनदेन सीमा बढ़ा दी गई है. इसके अलावा अधिग्रहण करने वाले संगठन यह सुनिश्चित करें कि व्यापारियों को सत्यापित व्यापारी सूची में जोड़ा जाए.