दिल्ली में कारोबारी माहौल को लगातार बढ़ावा देने के क्रम में दिल्ली सरकार ने 155 दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहल से पिछले दो सालों में कुल 523 दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है.
अब तक कितनी दुकानों को मिली मंज़ूरी
दिल्ली में 1954 से 2022 तक 68 सालों में केवल 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की अनुमति दी गई थी. वहीं, साल 2022 में 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई, जबकि 2023 में 55 आवेदन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं. अब इसकी फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई है कि क्या वे चुनी हुई सरकार के फैसले से सहमत हैं या नहीं हैं.
क्या हैं 24 घंटे संचालन करने का नियम?
दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 में सुधार करते हुए प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है. इन धाराओं के अनुसार नाइट शिफ्ट में कर्मचारियों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ था. साथ ही इसमें ऑफिस खोलने-बंद करने से संबंधित नियम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए समय अवधि और छुट्टियों के नियम शामिल हैं. 24 घंटे व्यासायिक प्रतिष्ठान खोलने के आवेदन की पूरी प्रक्रिया भी अब डिजिटल हो गई है. आवेदन जमा होने के चार सप्ताह के अंदर ही सत्यापन और ऑनसाइट निरीक्षण किया जाता है.
क्या होगा इस फैसले का असर?
नए वाणिज्यिक आवेदकों को 24 घंटे संचालन की मंजूरी देने के पीछे दिल्ली सरकार का लक्ष्य “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देना है. साथ ही इससे नौकरी के अधिक से अधिक अवसर पैदा होंगे और श्रमिकों के हितों की रक्षा होगी. इस कदम से दिल्ली की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा. वहीं 24 घंटे आवश्यक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से दिल्ली के निवासियों को भी आसानी होगी. साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
Published - June 7, 2023, 02:40 IST
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।