Home >
ऑयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सेवाएं शनिवार और रविवार को भी उपलब्ध रहेंगी
आयकर विभाग की बेवसाइट पर एक खास फीचर है, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले करदाताओं को बड़ी राहत देता है
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है. अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आयकर विभाग रिटर्न भरने का एक और मौका देता है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न कैसे भरा जाएगा? रिटर्न भरने की फीस क्या होगी? देरी से रिटर्न भरने पर क्या नुकसान होंगे? जानें...
16वें केंद्रीय वित्त आयोग के गठन से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिल्ली के सीएम ने लिखा पत्र
संसद में फर्जी GST रजिस्ट्रेशन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने दिया जवाब
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर इन दिनों नौकरीपेशा यानी सैलरीड क्लास लोग आ गए हैं. आयकर विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है, जो किराए की फर्जी रसीद से HRA क्लेम करते हैं. फर्जी रसीद के सहारे कैसे चल रहा है HRA में खेल? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैसे पकड़ा फर्जीवाड़ा? जानें...
आपकी कमाई Income Tax के दायरे में नहीं आने पर क्या Income Tax Return भरना चाहिए? किनके लिए ITR भरना जरूरी है? Nil या Zero Return क्या है? ITR फाइल करने के क्या फायदे हैं? जानें इस वीडियो में.
कॉम्बो पैकेज पर देना होगा 18% GST
एक लाख लोगों को भेजा गया आयकर नोटिस
असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए Income Tax Return फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है. रिटर्न फाइल करते वक्त किसी भी तरह का फर्जी क्लेम डाल देगा मुश्किल में. हर इनकम की जानकारी के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसा क्लेम या डोनेशन की छूट को लेकर झूठा दावा IT नोटिस दिला देगा.