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असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए Income Tax Return फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई है. रिटर्न फाइल करते वक्त किसी भी तरह का फर्जी क्लेम डाल देगा मुश्किल में. हर इनकम की जानकारी के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसा क्लेम या डोनेशन की छूट को लेकर झूठा दावा IT नोटिस दिला देगा.
फोनपे (PhonePe) ऐप ने अपने यूजर के लिए यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के जरिए इनकम टैक्स पेमेंट करने की सुविधा शुरू की है.
GST-AAR की कर्नाटक बेंच ने बेंगलुरु की चिक्की निर्माता कंपनी सिरीमिरी न्यूट्रिशन फूड प्रोडक्ट्स के मामले में एक अनूठा आदेश सुनाया है
ऑनलाइन 2 तरीकों से चेक करें रिफंड का स्टेट्स
सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी क्लेम लेने वालों की पहचान की गई, अब आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेज रहा है
व्यक्ति की मौत के बाद कैसे उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है? मृत व्यक्ति का ITR भरना क्यों जरूरी है? मृतक का ITR कौन भरता है? मृत व्यक्ति का रिटर्न नहीं भरने पर क्या होगा? जानें...
3,500 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के मामले सामने आए
आईटीआर दाखिल करते समय आय और स्रोत की हर छोटी से छोटी जानकारी देना अनिवार्य
एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी करते हैं या फिर खुद का कोई काम करते हैं तो इस कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं. ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है.
ITR भरने की वजह से आपको लोन मिलने में आसानी होती है.