पर्सलन लोन पर भी मिलती है टैक्स छूट

पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन अगर इसे घर खरीदने, बनाने, रेनोवेशन, शिक्षा खर्च या बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ब्याज पर टैक्स डिडक्शन मिल सकता है. धारा 80C, 80E, 24(b), और 37(1) के तहत छूट मिलती है. निजी खर्चों जैसे यात्रा, शादी, कार या मेडिकल इमरजेंसी पर कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता.

Published - February 21, 2025, 02:27 IST

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