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इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए अंतिम समय में जल्दबाजी में किया गया निवेश कई बार नुकसानदायक साबित होता है. इससे स्थिति से बचने के लिए टैक्स प्लानिंग समय रहते शुरू कर देनी चाहिए. कैसे करें टैक्स प्लानिंग, क्यों है जरूरी, टैक्स प्लानिंग को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कैसे करें लिंक? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब देंगे Lex and Tax के Atul Sharma.
2020 में शुरू की गई थी नई टैक्स व्यवस्था
कम आय की कैटेगरी में ITR फाइल करने वालों की संख्या में मामूली बढ़ोतरी
जांच में पाया गया कि फॉर्म जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए के बीच बेमेल है
नई रिजीम में रिटर्न भरने से नहीं ले सकतें कई कटौतियों का लाभ
कुछ लोग इनकम टैक्स प्लानिंग को बहुत ही हल्के अंदाज में लेते हैं. ऐसे लोग आईटीआर भरने में भी जल्दबाजी दिखाते हैं. इससे उन्हें कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है. अगर आईटीआर भरने में आपने भी कोई गलती की है तो उससे कैसे सबक लें? इसके लिए देखिए ये वीडियो-
आयकर रिटर्न पर रिफंड के लिए आपको आईटीआर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य
रिटर्न फाइलिंग के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को नोटिस भेज रहा है. किन वजहों से आपको नोटिस आ सकते हैं? किन धाराओं में नोटिस भेजे जाते हैं? नोटिस आने पर क्या करना चाहिए? नोटिस का जवाब कैसे दिया जाए? जानें...
ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और घोड़ों की रेस पर 28 फीसद GST सितंबर बाद 1 अक्टूबर से लागू
यह एक 𝐅𝐚𝐤𝐞 मैसेज है और रिफंड का दावा भी फर्जी है