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आयकर विभाग ने जारी किया नया फरमान
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा
18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं. इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन किया जा चुका है जो कुल रिटर्न का 91% से अधिक है.
CBIC ने अपने एक आदेश में कहा है, वारंटी के तहत पार्ट्स के फ्री रिप्लेसमेंट या रिपेयर सेवा पर माल एवं वस्तु कर (GST) नहीं लगेगा।
कई नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) की ओर से पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव यानी चलन में नहीं होने को लेकर चिंता गई थी.
आपको अपने दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना चाहिए.
31 जुलाई तक Assessment Year 2023-24 का ITR फाइल करना होगा. ITR नहीं भरने पर किस-किस सेक्शन में नोटिस आ सकते हैं? 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने के क्या-क्या नुकसान हैं? इसी तरह के सवालों का जवाब देंगे CA, Raj Chawla 'Hello Money9 मेरा सवाल है' में.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के आने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS चेक करना होता था.
31 जुलाई तक असेसमेंट इयर 2023-24 का ITR फाइल करना होगा. ITR नहीं भरने पर किस-किस सेक्शन में नोटिस आ सकते हैं? 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने के क्या-क्या नुकसान हैं?
नई ऊंचाई पर Nifty, क्या होगा 20,000 के पार? उच्चतम स्तर पर बाजार, अभी खरीदें या मुनाफा वसूल करें? Defence Stocks की तेजी में कहां हैं खरीदारी के मौके? IT Stocks की तेजी में क्या करें? Metal, Pharma शेयरों की तेजी में कैसे बनाएं रणनीति? Zee Entertainment के शेयर में क्यों आया उछाल? Stocks को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.