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एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी करते हैं या फिर खुद का कोई काम करते हैं तो इस कमाई को इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाएं. ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग भारी जुर्माना लगा सकता है.
ITR भरने की वजह से आपको लोन मिलने में आसानी होती है.
आयकर विभाग ने जारी किया नया फरमान
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा
18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं. इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन किया जा चुका है जो कुल रिटर्न का 91% से अधिक है.
CBIC ने अपने एक आदेश में कहा है, वारंटी के तहत पार्ट्स के फ्री रिप्लेसमेंट या रिपेयर सेवा पर माल एवं वस्तु कर (GST) नहीं लगेगा।
कई नॉन रेजिडेंट इंडियंस (NRIs) की ओर से पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव यानी चलन में नहीं होने को लेकर चिंता गई थी.
आपको अपने दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना चाहिए.
31 जुलाई तक Assessment Year 2023-24 का ITR फाइल करना होगा. ITR नहीं भरने पर किस-किस सेक्शन में नोटिस आ सकते हैं? 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरने के क्या-क्या नुकसान हैं? इसी तरह के सवालों का जवाब देंगे CA, Raj Chawla 'Hello Money9 मेरा सवाल है' में.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के आने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS चेक करना होता था.