31 जुलाई तक ITR भरने से चूके तो क्या करें?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है. अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आयकर विभाग रिटर्न भरने का एक और मौका देता है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न कैसे भरा जाएगा? रिटर्न भरने की फीस क्या होगी? देरी से रिटर्न भरने पर क्या नुकसान होंगे? जानें...

Published - July 27, 2023, 02:00 IST

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