PF: इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.
EPF और EPS को अलग करने के बाद अकाउंट होल्डर्स प्रॉविडेंट फंड के साथ अपना पेंशन फंड नहीं निकाल पाएंगे. एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं.
जो EPFO मेंबर पहला कोविड-19 ले चुके हैं वे भी दूसरा एडवांस ले सकते हैं. इसके विद्ड्रॉल के प्रोविजन और प्रक्रिया पहले एडवांस जैसे ही रहेंगे.
कोविड की वजह से जिन लोगों ने PF से पैसे निकाले हैं और अब रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या रास्ते हैं
अप्रैल 2020 से 3.5 करोड़ लोगों ने अपने PF खातों से 1.25 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं. कोविड एडवांस के तौर पर 18,000 करोड़ की निकासी हुई है.
PF में निवेशकों को ज्यादा ब्याज मिलता है और इसे सरकारी गारंटी हासिल है, लोग इसमें लंबे वक्त के लिए पैसा लगाते हैं. सरकार इसे इंफ्रा डिवेलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती है.
PF में कर्मचारी का योगदान, PF की पासबुक में जो एंट्री, नियोक्ता के लेट पैसे जमा कराने जैसे मसलों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है.
Retirement Planning: एक्सपर्ट मानते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त पर मिलने वाली रकम को सुरक्षित स्कीमों में लगाना चाहिए.
Death Claim: नॉमिनी दर्ज है तो नॉमिनी इस ऑप्शन के जरिए कर्मचारी की मृत्यु घोषित करने के बाद पीएफ, पेंशन आदि के लिए आवेदन कर सकता है.
PF Balance: ईपीएफ खाते की जानकारी को पाने के लिए आपको EPFO की ऑनलाइन पोर्टल या फिर ऐप की आवश्यकता नहीं होगी. बस फोन होना जरूरी है.