EPFO: जून में जोड़े गए कुल 12.83 लाख नेट सब्सक्राइबर में से लगभग 8.11 लाख पहली बार EPFO स्कीम के सोशल सिक्योरिटी कवरेज के तहत आए हैं.
NPS, PFRDA Separation: पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने से दोनों का अपने-अपने काम पर फोकस होगा, जो सभी के लिए फायदेमंद है.
ईपीएफ खातों में जमा राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है और कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा हुई पूरी राशि को निकाल सकते हैं.
ABVKY: कंपनी आपका PF/ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है, तो आपको इस योजना के तहत नौकरी जाने पर भी 24 महीने तक सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे
PF: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा जारी नंबर 011-22901406 पर मिस्ड कॉल देकर आप अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
PF: पैसा निकालने के लिए KYC का होना बेहद जरूरी है. कोई व्यक्ति दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो PF का पूरा पैसा निकाल सकता है.
PF: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
EPF: EPF स्कीम 1952 के अनुच्छेद 68-BD के तहत EPF सदस्य उसके अकाउंट में जमा निधि को घर के साथ जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए निकाल सकता है
PF: इन बैंकों के IFSC कोड (IFSC Code) अमान्य हो गए हैं. इसलिए बिना इन्हें अपडेट कराए पीएफ क्लेम नहीं लिया जा सकता है.
EPF और EPS को अलग करने के बाद अकाउंट होल्डर्स प्रॉविडेंट फंड के साथ अपना पेंशन फंड नहीं निकाल पाएंगे. एक्सपर्ट्स इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं.