नौकरी छूटने पर अगर पीएफ खाते से पैसे नहीं निकाले और उसे तीन साल तक यूं ही छोड़ दिया तो वह निष्क्रिय हो जाता है.
निजी क्षेत्र के कर्मचारी को ईपीएस-95 में अंशदान और नौकरी की अवधि के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है. आपको कितनी पेंशन मिलेगी, जानिए इस वीडियो में.
पीएफ से जुड़ी ऐसी तमाम उलझनें कैसे दूर करें, इसके लिए देखें मनी9 का यह वीडियो-
PF Interest: वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत की दर ब्याज जमा करने के श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है
PF: अगर आप रिटायरमेंट से पहले पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नियमों की जानकारी होनी जरूरी है.
EPFO के 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को PF के ब्याज का इंतजार है. दिवाली से पहले उनके पीएफ अकाउंट में यह पैसा आ सकता है.
PF: CBDT ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुछ मामलों में एक व्यक्ति के पास कई PF अकाउंट हो सकते हैं.
EPF: रूल 9D के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर में आप प्रोविडेंट फंड के तहत दो अलग अलग अकाउंट्स को मैंटेन कर सकते हैं.
मोटे तौर पर, ईपीएफ पर ब्याज आय कर मुक्त है और 5 साल की अवधि के बाद निकासी पर कोई कर नहीं लगाया जाता है.
पहले ईपीएफ खाते को आधार से लिंक कराने की समय सीमा 30 मई, 2021 थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया.