अगर आप भी मूनलाइटिंग से कमाई करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. मूनलाइटिंग से हो रही आपकी कमाई पर आयकर विभाग की नजर है. कमाई को आयकर रिटर्न में सही नहीं भरा तो आपको आयकर नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि आयकर विभाग की वेबसाइट पर मूनलाइटिंग से होने वाली कमाई की जानकारी अलग से देने का कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन अतीरिक्त कमाई दिखाकर आप इसकी जानकारी अपनी रिटर्न में दे सकते हैं.
अलग-अलग हेड के हिसाब से टैक्स
अगर आपने सैलरी के तौर पर एक्स्ट्रा इनकम कमाई है तो इनकम अंडर सैलरी हेड के तहत यह राशि टैक्सेबल होगी. आप जिस स्लैब में आते हैं उसी स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स का भुगतान करना होगा. वहीं फ्रीलांस काम के जरिए कमाई गई इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस के तहत आएगी. आप इस कमाई पर उचित छूट ले सकते हैं.
कौन सा ITR फार्म भरें?
टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि अगर मूनलाइटिंग से कमाई सैलरी के रूप में हुई तो इसके लिए ITR-1 भर सकते हैं. लेकिन किसी तरह का कैपिटल गेन या बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए और कमाई 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. कमाई 50 लाख से ज्यादा होने पर ITR 2 फाइल कर सकते हैं. अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम है और वो प्रीज्मटिव स्कीम में आती है तो ITR 4 भरना होगा
क्या है अनुमानित आय स्कीम?
अगर आप किसी विशेष प्रोफेशन से जुड़े या छोटे कारोबारी हैं और आपने अनुमानित आय स्कीम का चुनाव किया है तो फिर आपको नियमित रूप से अकाउंट बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है. इस स्कीम में टैक्स की कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है. सेक्शन 44ADA के तहत व्यक्ति की आय की कैल्कुलेशन अनुमानित आधार पर की जाती है. यहां व्यक्ति को सिर्फ अपनी प्रोफेशनल फीस के 50 फीसद हिस्से पर टैक्स देना होगा.
अनुमानित आय स्कीम का एक फायदा यह होता है कि इसते तहत आप खर्चों का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. हालांकि अगर आप अपना खर्च 50 फीसद से ज्यादा बताते हैं तब आपको इस स्कीम में डिडक्शन नहीं ले सकते हैं. तो उस स्थिती में आप ITR 4 नहीं बल्कि ITR 3 का चुनाव करेंगे.
गड़बड़ पर आ सकता है नोटिस
आपको अपने दोनों एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना चाहिए. जिस एम्प्लॉयर ने मूनलाइटिंग इनकम पर टीडीएस काटा है उससे TDS सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए. आयकर विभाग को टीडीएस के जरिए आपकी साइड इनकम का पता चलता है. अगर टीडीएस और इनकम सोर्स में कोई भी अंतर मिला तो आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है.
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