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ITR Filing: 10 लाख की पड़ेगी ये गलती!

आयकर विभाग ने जारी किया नया फरमान

  • Money9 Hindi
  • Last Updated : July 20, 2023, 20:20 IST
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Income Tax Update: इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा तेजी से नजदीक आ रही है. अंतिम तारीख पर होने वाली भीड़ से बचने के लिए लोग जल्‍दी-जल्‍दी रिटर्न फाइल कर रहे हैं. यही वजह है कि इस बार 19 जुलाई तक 3 करोड़ से ज्‍यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं. पिछले साल यह आंकड़ा 26 जुलाई को हासिल हुआ था. जल्‍दबाजी में ITR फाइल करने के चक्‍कर में बहुत से लोग छोटी-छोटी ग‍लतियां कर रहे हैं. इन्‍हीं को देखते हुए आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को अलर्ट किया है. विभाग का कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय कुछ जानकारी छुपाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. आयकर विभाग ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. विभाग ने यह भी कहा है कि निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 है. जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको अपनी सभी जानकारियों का जिक्र करना होता है. एक वित्तीय वर्ष में आपकी आय, आय के स्रोत, यानी आपने किन-किन माध्यमों से कमाई की है, उसकी जानकारी देना अनिवार्य होता है. इसके अलावा, अपनी सम्पत्ति और उससे होने वाली आय, विदेश में बैंक खाता, संपत्ति और इससे हुई इनकम का भी जिक्र करना जरूरी है. अगर आप टैक्स बचाने के लिए इनमें से कोई भी जानकारी छुपाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

आयकर विभाग ने किया ट्वीट इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर कहा है, ‘कृपया ध्यान दें: विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारक! यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है तो कृपया निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति (एफए)/आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) अनुसूची भरें. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि : 31 जुलाई, 2023.’ इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अगर आप पिछले वित्‍त वर्ष में भारत के निवासी हैं, आपके पास विदेशी संपत्तियां या विदेशी बैंक खाते हैं या आपने पिछले वर्ष के दौरान विदेशी आय अर्जित की है, तो रिटर्न दाखिल करते समय इसकी जानकारी देनी होगी. इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि अगर कोई इस तरह की सूचना नहीं देता है तो उस पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.

विदेशी संपत्ति वाले ध्यान दें! इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि भारत के निवासी को 31 दिसंबर 2022 तक उसके स्वामित्व वाली विदेशी संपत्ति के लिए विदेशी संपत्ति वाला कॉलम भरना होगा. भले ही आपकी आय कर योग्‍य नहीं है फिर भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना जरूरी है. भले ही विदेशी संपत्ति से आपको आय न हुई हो, लेकिन आपको उसकी जानकारी आवश्‍यक रूप से देना जरूरी है.

विदेशी संपत्तियों में शामिल हैं: – विदेशी बैंक खाते – विदेशी इक्विटी और ऋण – किसी इकाई/व्यापार में हिस्‍सेदारी – अचल संपत्ति – कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति – अनुसूची एफए में निर्धारित कोई अन्य विदेशी संपत्ति

Published - July 20, 2023, 12:36 IST

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