कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जिसे पीएफ (PF) भी कहा जाता है, एक सरकार समर्थित योजना है. यह एक ऐसा फंड है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन का 10 फीसद योगदान करते हैं. पहले यह निजी संगठनों के लिए 12 फीसद था. नियोक्ता और कर्मचारी हर महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अपना योगदान जमा करते हैं. EPF खाते में जमा राशि या राशि का एक हिस्सा कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति, इस्तीफे की स्थिति में या COVID-19 संकट के मामले में निकाला जा सकता है. कर्मचारी द्वारा अपनी नौकरी बदलने की स्थिति में यह राशि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर की जा सकती है. ईपीएफ खाते में सालाना 8.5 फीसद का रिटर्न मिलता है.
ईपीएफ खातों में जमा राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है और कर्मचारी रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते में जमा हुई पूरी राशि को निकाल सकते हैं. हालांकि, कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद समय से पहले निकासी की जा सकती है. पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 19/10सी दाखिल करना होता है. यह फॉर्म नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के दो महीने बाद ही भरा जा सकता है. लेकिन अगर आप मैच्योरिटी के बाद निकासी कर रहे हैं, तो जानिए पीएफ राशि निकालने की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं.
स्टेप 1. सबसे पहले एकीकृत सदस्य पोर्टल पर जाएं और UAN व पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें.
स्टेप 2. ऑनलाइन सेवा पर क्लिक करें. ड्रॉप डाउन मेनू से claim (Form 31, 19 and 10C) चुनें.
स्टेप 3. लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और ‘Verify’ पर क्लिक करें.
स्टेप 4. सर्विस छोड़ने का कारण भरें.
स्टेप 5. ड्रॉप डाउन मेनू से केवल PF withdrawal (Form 19) चुनें और ‘I want to apply for’ को सलेक्ट करें.
स्टेप 6. पूरा पता भरें और मूल चेक/पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें.
स्टेप 7. Disclaimer पर टिक करें और उसके बाद ‘Get Aadhaar OTP’पर क्लिक करें.
स्टेप 8. पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी भरें और आवेदन जमा करें.
स्टेप 9. फॉर्म 19 जमा करने के बाद फॉर्म 10 सी जमा करने के लिए इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें.
स्टेप 10. राशि UAN से जुड़े आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी.
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