PF: पैसों की जरूरत किसे नहीं होती हैं. लोग पैसा जोड़ने के लिए कई जतन करते हैं. ऐसे में थोड़े पैसों की जरूरत पड़ने पर भी वह तुरंत अपने PF का पैसा निकाल लेते हैं. वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अपने PF का पैसा निकाल लेते हैं. PF का पैसा जल्द निकालना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है. इससे आप अपने फ्यूचर के लिए की जा रही सेविंग्स को खत्म कर देते हैं. फिर भी अगर बहुत जरूरत हो तो इसके निकासी के भी नियम हैं. यहां हम आपको इसी की जानकारी देने जा रहे हैं.
आपको पता होना चाहिए कि नौकरी छोड़ने के बाद भी पैसा ना निकालने पर PF का ब्याज तीन साल तक मिलता है. वहीं, आप रिटायरमेंट के बाद भी PF का पैसा नहीं निकालते हैं, तो तीन साल तक ब्याज मिलता है.
पैसा निकालने के लिए KYC का होना बेहद जरूरी है. कोई व्यक्ति दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो PF का पूरा पैसा निकाल सकता है. जबकि नौकरी छोड़ने के एक महीने के बाद 75% पैसा निकाला जा सकता है.
जॉब पीरियड दस साल से कम का है, तो पेंशन का भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है. PF का पूरा पैसा 58 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट पर ही निकाल सकते हैं.
सबसे पहले EPFO के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर क्लिक करें.
यहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगइन करें. लॉगइन करने के बाद Online Services पर जाएं और Member-One EPF Account Transfer Request ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसके बाद अपनी जानकारी और पीएफ अकाउंट को वेरिफाई करें. Get Details ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको पिछली PF अकाउंट डिटेल दिखेगी.
ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को अटेस्ट करने के लिए पिछले और नए एम्प्लॉयर में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन होगा. दोनों में से किसी एक को चुनकर मेंबर आईडी या UAN दें. आखिर में Get OTP ऑप्शन पर क्लिक करें.
फिर उस ओटीपी को डालकर सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करें. ओटीपी वेरिफाई होते ही पिछली कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस की रिक्वेस्ट चली जाएगी. तीन दिन में यह प्रोसेस पूरी होगी.
पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा.
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