ITR: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है.
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने से व्हीकल लोन (2-पहिया या 4-पहिया), होम लोन, आदि के लिए आवेदन करते समय आपको इसका लाभ मिलता है.
पिछले साल अप्रैल से 25 अगस्त 2020 के बीच, 25.5 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 95,853 करोड़ रुपये का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया था.
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि टैक्सपेयर्स की परेशानियों को देखते हुए CBDT ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.
वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने आखिरी तारीख 30 सितंबर है. वहीं जिनका बही खाता ऑडिट होता है या कंपनियों के लिए यह तारीख 30 नवम्बर है.
जब काटा गया टैक्स आपके एक्चुअल पेयबल टैक्स से मेल नहीं खाता है तो आप रिफंड की मांग कर सकते हैं.
Tax Benefit on Donation: धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य से किया गया दान आपको टैक्स बेनेफिट करा सकता है, लेकिन आपको कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना होगा
Tax Exemption: कंस्ट्रक्शन पूर्व ब्याज पर कटौती का दावा करने के लिए, कंस्ट्रक्शन लोन लेने से 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
Tax Saving: सेक्शन 80DDB में टैक्स पेयर्स अपने किसी आश्रित की गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है.
एनपीएस में आंशिक निकासी के लिए आपको कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होता है. आप 60 वर्ष की आयु से पहले अधिकतम 20% राशि निकाल सकते हैं.