
अप्रैल-जुलाई 2021 में पूरे भारत का टैक्स कलेक्शन 3 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जो साल-दर-साल लगभग 98% की बढ़त दिखाता है.

Income: नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स की संख्या ज्यादा है, 15 लाख से कम आय वालों के लिए दरों में कमी का समर्थन किया गया है.

Income: डिविडेंड को इनकम के अन्य सोर्स के रूप में क्लासीफाई किया जाता है. 5,000 रुपये से अधिक का डिविडेंड टैक्स डिडक्शन (TDS) के अधीन हैं.

Income Tax Portal: वित्त मंत्री ने कहा कि वह इस विषय पर इंफोसिस का लगातार ध्यान दिला रही हैं. खामियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा.
इनकम टैक्स के सेक्शन 139(1) के तहत अगर इनकम 2.5 लाख से कम है लेकिन आपने इन तीन काम में से कोई भी एक किया हो तो रिटर्न भरना न भूलें

अब विमानन उद्योग में कुछ तेजी आ रही है. और आप कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो, टैक्स से जुड़े नियमों का जरूर ख्याल रखें.

Tax Saving: NPS निवेश में सेक्शन 80CCD(1B), सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है.

Income Tax: डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है कि CPC-ITR की प्रक्रिया के दौरान गणना के बाद अतिरिक्त अमाउंट बनता है तो वापस कर दिया जाएगा.

चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी और गैर-जीएसटी) राजस्व संग्रह 3.11 लाख करोड़ रुपये था.

Income Tax Return: यह याद रखना चाहिए कि कर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी दायित्व हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं.