विभिन्न मंचों पर सभी कानूनी मामलों को वापस लेने के दौरान किसी भी नुकसान की मांग नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा.
वीज़ा इंटरव्यू के दौरान, कई विदेशी कमर्शियल दूतावास आपसे बीते सालों के टैक्स रिटर्न की मांग करते हैं.
Tax Saving: SCSS, 60 वर्ष से अधिक के आयु वालों के लिए कर-बचत की एक अच्छी स्कीम है. इसमें सरकार गारंटी देती है.
मैच्योरिटी पर मिले अमाउंट की टैक्सेबिलिटी दो फैक्टर हैं जिन्हें हर टैक्सपेयर को इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनने से पहले चेक करना चाहिए.
पिछले दो सालों में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है. क्योंकि यहां पर भी बिजनेस द्वारा रेवेन्यू जनरेट होता है.
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच आपने जितने इनवेस्टमेंट आपने किए, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरे और जितनी लोन ईएमआई का भुगतान किया.
Tax Evasion: अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ गड़बड़ियां पाईं जाती हैं तो इनकम टैक्स विभाग डिमांड नोटिस जारी कर सकता है.
Home Loan: पहली बार घर खरीदने वाले कर्ज पर आयकर अधिनियम की धारा 80C, धारा 24 और धारा 80EEA के तहत इनकम टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने के पात्र हैं.
I-T Department: डायरेक्टर जनरल और मुख्य आयुक्तों को CBDT प्रमुख ने को कहा कि बहुत चिंता की बात है कि हम समय-सीमा के चरणबद्ध निपटान में पिछड़ रहे हैं
ITR Filing Tips: सैलरी के अलावा बैंक अकाउंट और फिक्सड डिपॉजिट का ब्याज या MF स्विच करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जानिए