नए इनकम टैक्स पोर्टल में आ रही परेशानियों को देखते हुए सरकार ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत टैक्सपेयर्स को आ रही परेशानियों और उनकी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने ऐसे फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए तय तारीखों को और बढ़ाने का फैसला किया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 7 जून को लॉन्च किए गए नए इनकम टैक्स पोर्टल ‘www.Incometax.Gov.In’ के कामकाज में आ रही परेशानियों के कारण इन फॉर्म्स की आखिरी तारीख बढ़ाई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जिन फॉर्म्स की ई-फाइलिंग की लास्ट डेट बढ़ाई गई है उसकी जानकारी ट्वीट कर दी गई है.
फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन पहले ही 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई जा चुकी है, जो कि पहले 31 जुलाई होती थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई कंप्लायंस की समयसीमा भी बढ़ाई है. जिसमें समकारी लेवी (equalisation levy) और रेमिटेंस के स्टेटमेंट दाखिल करने की आखिरी तारीख शामिल है.
CBDT ने ऐलान किया है कि डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समससीमा को एक महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. टैक्सपेयर्स अतिरिक्त ब्याज का भुगतान कर 31 अक्टूबर तक इसे जमा करा सकते हैं.
GST माफी योजना की बढ़ा दी गई है. इस योजना की आखिरी तारीख अब 30 नवंबर कर दी गई है. योजना के तहत टैक्सपेयर्स को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा. इसी के साथ ही जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर की गई है.
CBDT ने जून और सितंबर तिमाही के लिए फॉर्म 15G/15H में घोषणाओं को अपलोड करने की तारीख को 30 नवंबर और 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया . पहले इनके लिए आखिरी तारीख 15 जुलाई और 15 अक्टूबर थीं.
On consideration of difficulties reported by taxpayers & other stakeholders in electronic filing of certain Forms under the IT Act,1961, CBDT has further extended the due dates for electronic filing of such Forms. CBDT Circular No.16/2021 dated 29.08.2021 issued. pic.twitter.com/iOadU8ImUQ
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 29, 2021
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