इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख निकल चुकी है. अब भी ऐसे कई टैक्सपेयर हैं, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है.
इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करते वक्त लोग कई बार गलती कर जाते हैं. ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं. नोटिस भेजने के साथ जुर्माना लग सकता है.
ITR: ITR फाइल करते समय टैक्सपेयर उन सेक्शन की अनदेखी करते हैं जो टैक्स छूट की इजाजत देते हैं. इसलिए वो पैसे बचाने का मौका गवा देते हैं.
Fixed deposits में लगाया गया आपका पैसा भी डिफॉल्ट का शिकार हो सकता है. हालांकि, आपके 5 लाख रुपये तक के जमा पर सरकारी गारंटी मिलती है.
आप सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट की मदद से फ्री में ITR फाइल कर सकते हैं. रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है. इसके बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना लगेगा.
IT Return: धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अपनी ब्याज आमदनी पर 50 हजार का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं.
ITR Filing Tips: सैलरी के अलावा बैंक अकाउंट और फिक्सड डिपॉजिट का ब्याज या MF स्विच करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जानिए
भारत में कर प्रणाली शायद ही उस चरण में पहुंची है, जहां अधिकांश लोगों के लिए स्वयं टैक्स की गणना करना व रिटर्न फाइल करना संभव है.
यह आपको 1 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स डिडक्शन ऑफर कर सकता है. इसलिए, ITR फाइल करने से पहले अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह लें.
ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ीः कोविड-19 महामारी और उसके बाद नए आईटी पोर्टल में बनी हुई दिक्कतों के चलते आयकर विभाग को ये कदम उठाना पड़ा है.