आमदनी भले ही कम हो लेकिन भरना चाहिए आईटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
AIS में नहीं दिख रही विदेशी निवेश की जानकारी तो क्या करें? सुनिए 'एक कहानी एक नसीहत'
अगर आपका कोई रिफंड बनता होगा तो वह आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट
आईटीआर में दी गई जानकारी में कोई हेर-फेर मिलता है तो आयकर विभाग तुरंत भेज सकता है नोटिस
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय चल रहा है. नियोक्ता की ओर से कर्मचारियों को Form 16 मिल गए हैं. फॉर्म 16 क्या है? फॉर्म 16 के पार्ट A और पार्ट B में कौन-सी डिटेल होती है? फॉर्म 16 में गड़बड़ी को कैसे ठीक कराएं? फॉर्म 16 में गड़बड़ी होने पर टैक्सपेयर को क्या नुकसान होगा?
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है
ITR filing 2023 भरने का सीजन शुरू हो चुका है. सैलरीड टैक्सपेयर्स के पास अपनी कंपनी से फॉर्म-16 पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा. Taxpayers को Form 16 में क्या जानकारी मिलती है? फॉर्म-16 का पार्ट A और B किसके लिए है? रिटर्न फाइल करते वक्त अगर कोई गलती दिखे तो क्या करें? ITR के Form-16 को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल, तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.
नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं
अगर आपको फॉर्म-16 नहीं मिलता है तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) की मदद से ITR फाइल कर सकते हैं.