कुछ सुविधाएं काम नहीं कर रही हैं लेकिन फाइलिंग संभव है. आप 20/25 सितंबर तक इंतजार कर सकते हैं.
Income Tax Portal: आयकर विभाग ने नए ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax Portal) को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एकीकृत करने पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है.
IT कानून के तहत तय सीमा से ज्यादा की आय अर्जित करने वाले सभी लोगों को ITR फाइल करना होता है. ऐसा नहीं करने पर विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है.
income tax return: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है.
लोग टैक्स से जुड़े सवाल पूछने में हिचकिचाते हैं. उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल इयर और असेसमेंट इयर के अंतर जैसे सवाल पूछने पर सामनेवाला क्या सोचेगा.
केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया 7 दिन से 10 साल तक की एफडी कराने पर अलग अलग ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं.
फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी कंपनी आपकी सालाना सैलेरी की रकम और उस पर काटे गए टीडीएस(TDS) की रकम को सर्टिफाई करती है.
Income Tax Return: यह याद रखना चाहिए कि कर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी दायित्व हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं.
सेस टैक्स शुरू में CFI (कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) में जाएगा जिसका इस्तेमाल उस पर्पज के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे कलेक्ट किया गया था.
तर्राष्ट्रीय कर मुद्दों और काले धन से संबंधित मामलों से संबंधित अपीलों को छोड़कर, आईटी अपीलों को फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है.