केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले CBIC ने कहा कि पार्लर या इस तरह की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18 फीसद GST लगेगा.
आयकर नियमो के तहत जीवन बीमा के प्रीमियम पर कुल 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हैं. हालांकि, जीएसटी भुगतान पर टैक्स छूट पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग है.
चिकित्सा बीमा एक बुनियादी आवश्यकता बन गया है और इसलिए सरकार दर को कम करने पर विचार कर सकती है.
ये 74.4% की वृद्धि है. वहीं नेट कलेक्शन FY20 में एकत्र किए गए 4.48 लाख करोड़ की तुलना में 27% अधिक है.
विश्लेषण से पता चला है कि GST चोरी और धोखाधड़ी से ITC का लाभ लेने के केवल कुछ मामलों में शॉ-कोज नोटिस (SCNs) जारी किए गए हैं.
GST on Ice Cream Parlour: जीएसटी काउंसिल ने बैठक में स्पष्ट किया कि आइसक्रीम पार्लर पहले से निर्मित आइसक्रीम बेचते हैं इसलिए 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा.
जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हुए रेस्त्रां से भले ही जीएसटी जमा किया गया हो, लेकिन उसके सरकारी खजाने में जमा कराए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है.
जीएसटी परिषद की असली कमी पेट्रोल और डीजल को कर के दायरे में लाने पर चर्चा शुरू करने में असमर्थता रही है.
Automobile sector: होलसेल लेवल पर टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री जनवरी 2018 के लेवल पर रिकवरी के मामले में पैसेंजर व्हीकल से दस कदम पीछे है.
कोई भी रेस्त्रां मालिक यह नहीं बताता कि एक महीने के दौरान सेवा शुल्क से कितनी कमाई हुई है और कितनी-कितनी रकम उसने कर्मचारियों को दी.