आइसक्रीम खाना किसे पसंद नहीं होता लेकिन अब आइसक्रीम पार्लर (Ice cream Parlor) जाकर आइसक्रीम खाने के शौकीन लोगों को झटका लगने वाला है. अब आपको आइसक्रीम पार्लर में खाने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के तहत काम करने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बुधवार को कहा कि पार्लर या इस तरह की दुकानों द्वारा बेची जाने वाली आइसक्रीम पर 18 फीसद वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगेगा. इस बारे में CBIC ने सर्कुलर जारी किया है. जिसके मुताबिक 21 चीजों और सर्विसेस से संबंधित दरों में बदलाव पर व्यापार और उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट किया है. इसका निर्णय बीते 17 सितंबर को हुई लखनऊ में आयोजित हुए GST परिषद की 45वीं बैठक में लिया गया था.
रेस्तरां नहीं है आइसक्रीम पार्लर
आइसक्रीम पार्लर के संबंध में CBIC ने कहा कि ऐसे स्थान पहले से बनी आइसक्रीम बेचते हैं और रेस्तरां की तरह नहीं होते हैं. सर्कुलर के मुताबिक आइसक्रीम पार्लर किसी भी लेवल पर खाना पकाने या इससे संबंधित कोई काम नहीं करते हैं. जबकि रेस्तरां अपनी सर्विस के दौरान खाना बनाने और उसकी तैयारी करने के काम में शामिल होते हैं.
क्या कहा बोर्ड ने
बोर्ड ने जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि आइसक्रीम पार्लर का काम आइसक्रीम की आपूर्ति (एक बना हुआ सामान) करना होता है. इसमें सेवा नहीं है, इसके बावजूद अगर सेवा शामिल होती भी है तो इस पर 18 फीसदी GST लगेगा. ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि पहले कुछ मामलों में अधिकारियों ने कहा था कि आइसक्रीम पार्लर पर बिकने वाली आइसक्रीम को रेस्तरां सर्विस के तहत कवर किया जाएगा (थोक ऑर्डर में बेचे जाने को छोड़कर) और 5 प्रतिशत की GST दर लगाई जाएगी. सर्कुलर में अब प्रावधान है कि चूंकि आइसक्रीम पार्लर पहले से ही बनी हुई आइसक्रीम को बेचते हैं, इसलिए उनपर रेस्तरां वाली बात लागू नहीं होती है और यही कारण है कि उन पर 18% का GST लगेगा.