CBIC’s New Order: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है ताकि एक साल से अधिक समय तक GST चोरी का कोई मामला लंबित न रहे. आदेश पारित करने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के पास पर्याप्त समय बचा रहे इसलिए, CBIC ने फील्ड फॉर्मेशन को एक निर्देश में GST अधिकारियों को जांच में तेजी लाने और चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है.
आदेश में कहा गया है कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है. GST चोरी और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लाभ लेने के मामलों के विस्तृत विश्लेषण के बाद CBIC द्वारा निर्देश दिए गए हैं. ऐसे मामलों के लिए 2017-18, 2018-19 और 2019-20 वित्तीय वर्षों के लिए शॉ-कॉज नोटिस (SCNs) जारी की गई हैं. लेकिन, विश्लेषण से पता चला है कि GST चोरी और धोखाधड़ी से ITC का लाभ लेने के केवल कुछ मामलों में SCNs जारी किए गए हैं.
CBIC ने देखा कि यदि अंतिम तिथियों / अंतिम तिथियों के करीब SCNs जारी होती हैं, तो आदेश पारित करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी के पास बहुत कम समय बचता है. इसके कारण या तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर आदेश पारित करने में सक्षम नहीं रहते है या न्यायनिर्णयन की गुणवत्ता प्रभावित होती है.
CBIC ने कहा, “ऐसा महसूस किया गया है कि मौजूदा स्थिति में फील्ड फॉर्मेशन की ओर से अतिरिक्त प्रयास और पर्यवेक्षी स्तर पर कड़ी निगरानी की जरूरत है.”