देश का कोई भी व्यक्ति PPF स्कीम का फायदा उठा सकता है. अकाउंट खुलवाने के लिए सालाना कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना जमा कर सकते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको अकाउंट एक्टिव रखने के लिए एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये निवेश करना होता है.
अगर किसी का PPF अकाउंट इनएक्टिव है तो वह इसे मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले बंद नहीं करा सकता है.
आप गारंटीड रिटर्न प्लान में निवेश करने की योजना बना रह हैं, मार्केट में मौजूद बहुत सारे फायदों के लिए हमेशा ऑनलाइन खरीदने सलाह दी जाती है.
बैंक या पोस्ट ऑफिस में कराई जाने वाली टैक्स सेविंग FD से आप निवेश के वक्त सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं. यह निवेश का सुरक्षित विकल्प है.
पीपीएफ खाते के न्यूनतम बैलेंस पर हर महीने की 5वीं से आखिरी तारीख के बीच ब्याज कैलकुलेट होता है.
PPF Account: अगर किसी का PPF अकाउंट इनएक्टिव है तो वह इसे मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले बंद नहीं करा सकता है.
PPF: कोई भी भारतीय नागरिक PPF खाता खोल सकता है लेकिन NRI और HUF को PPF खाता खोलने की अनुमति नहीं है.
PPF Vs VPF: पीपीएफ (PPF) में एक वित्त वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये निवेश किये जा सकते हैं.
PPF investment News: पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.