अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी के आखिरी वेतन के 30 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी.
एनपीएस में आंशिक निकासी के लिए आपको कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होता है. आप 60 वर्ष की आयु से पहले अधिकतम 20% राशि निकाल सकते हैं.
NPS: अगर नई स्कीम को मंजूरी मिल जाती है, तो बाजार में आए उतार चढ़ाव के बावजूद 17,000 से 19,000 रुपये की मासिक पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा.
रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एनपीएस में निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें लगभग म्यूचुअल फंड की तरह ही रिटर्न मिलता है.
Tax Saving: NPS निवेश में सेक्शन 80CCD(1B), सेक्शन 80CCD(1) और सेक्शन 80CCD(2) को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है.
NPS: रिटायर होने पर ही आप अपना NPS खाता बंद सकते हैं. 60 साल की उम्र के बाद आप जमा राशि का 60% हिस्सा निकाल सकते हैं.
सही ELSS फंड चुनने और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को समझाने के लिए मनी9 हेल्पलाइन ने कंप्लीट सर्कल के संस्थापक क्षितिज महाजन को होस्ट किया.
NPF vs EPF: दोनों स्कीमों में से कौन सी चुनी जाए, इसका फैसला अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, पैसों की जरूरत, रिटर्न की उम्मीदों के मुताबिक किया जा सकता है
हर व्यक्ति की इच्छा होती है रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी आराम से बीते, इसीलिए जरूरी है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग नौकरी के पहले दिन से ही करनी चाहिए.
NPS, PFRDA Separation: पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने से दोनों का अपने-अपने काम पर फोकस होगा, जो सभी के लिए फायदेमंद है.