वीज़ा इंटरव्यू के दौरान, कई विदेशी कमर्शियल दूतावास आपसे बीते सालों के टैक्स रिटर्न की मांग करते हैं.
आप सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट की मदद से फ्री में ITR फाइल कर सकते हैं. रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है. इसके बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना लगेगा.
आयकर नियमो के तहत जीवन बीमा के प्रीमियम पर कुल 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हैं. हालांकि, जीएसटी भुगतान पर टैक्स छूट पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग है.
मैच्योरिटी पर मिले अमाउंट की टैक्सेबिलिटी दो फैक्टर हैं जिन्हें हर टैक्सपेयर को इन्वेस्टमेंट स्कीम चुनने से पहले चेक करना चाहिए.
1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच आपने जितने इनवेस्टमेंट आपने किए, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने भरे और जितनी लोन ईएमआई का भुगतान किया.
जो टैक्स पेयर NPS पर निवेश कर रहा हो, उसे आयकर की धारा 80CCD (1) के तहत टैक्स लाभ मिलता है. बेसिक पे के रूप में मिलने वाली सैलरी में 10% छूट मिलती है
ITR Filing Tips: सैलरी के अलावा बैंक अकाउंट और फिक्सड डिपॉजिट का ब्याज या MF स्विच करने पर कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में जानिए
यदि किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के माध्यम से 15 साल बाद 4 करोड़ रुपये की राशि जमा की है, तो कितनी राशि की कटौती की जाएगी.
म्युचुअल फंड भी टैक्स एडवांटेज के साथ आते हैं और यही कारण है कि निवेशकों को इसमें निवेश से प्राप्त इनकम के टैक्स इम्प्लिकेशन्स को समझना चाहिए.
Tax Return: रिटर्न फाइल करने के दौरान, टैक्स बचाने के लिए लोग अक्सर फर्जी जानकारियां देने की कोशिश करते हैं.