ITR: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है.
समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने से व्हीकल लोन (2-पहिया या 4-पहिया), होम लोन, आदि के लिए आवेदन करते समय आपको इसका लाभ मिलता है.
ITR filing 2021: बाइटबुक कंसल्टिंग एलएलपी के पार्टनर अनुराग जैन कहते हैं, ''एक समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए नंबर क्रंचिंग अच्छी तरह से करें.
Tax Exemption: कंस्ट्रक्शन पूर्व ब्याज पर कटौती का दावा करने के लिए, कंस्ट्रक्शन लोन लेने से 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
New Income Tax Portal: इंफोसिस इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस नए पोर्टल की गड़बड़ियों को पूरी तरह ठीक करने में नाकाम रही है.
फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी कंपनी आपकी सालाना सैलेरी की रकम और उस पर काटे गए टीडीएस(TDS) की रकम को सर्टिफाई करती है.
सेस टैक्स शुरू में CFI (कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) में जाएगा जिसका इस्तेमाल उस पर्पज के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे कलेक्ट किया गया था.
कर बचत को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया चिकित्सा बीमा एक अच्छा फैसला है.
सोशल मीडिया अकाउंट और पर्सनल फाइनेंस फ़ोरम्स पर टैक्स पेयर्स ITR फाइलिंग में आ रही समस्याओं को शेयर करते देखे गए हैं.
New e-filing portal: नए टैक्स पेयर्स पहली जो बार आयकर विभाग की वेबसाइट में साइन अप कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं.