आईटीआर दाखिल करने के लिए फॉर्म-16 जरूरी नहीं
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है
HRA क्लेम के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है.
नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स नहीं
किसी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर Job बदलने पर आपको दो या उससे ज्यादा Form 16 मिलते हैं. Multiple Form-16 होने पर Income Tax Return (ITR) कैसे भरें. Return फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखें? सावधान नहीं भरतने पर क्यों Return हो सकता है Defective? जानें...
आईटीआर गलत भरने पर हो सकता है बड़ा नुकसान
वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फाइल (ITR) करने की अंतिम डेट 31 जुलाई 2023 है. ITR File करते वक्त सबसे जरूरी काम होता है फॉर्म चुनना, क्योंकि गलत फॉर्म चुनने से आपकी फाइलिंग गलत हो जाती है जिससे आयकर विभाग द्वारा आपका फॉर्म खारिज कर दिया जाता है. जानिए ITR फॉर्म कितने तरह के होते हैं और किसे कौन सा फॉर्म भरना चाहिए?
ITR दाखिल करते समय रखें इन बातों का ख्याल
आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म वेरिफाइ किए जा सकते हैं. आयकर विभाग ITR को तभी फाइल मानता है जब कर दाता इसे वेरिफाई कर दे.