इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है. अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाते हैं तो आयकर विभाग रिटर्न भरने का एक और मौका देता है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न कैसे भरा जाएगा? रिटर्न भरने की फीस क्या होगी? देरी से रिटर्न भरने पर क्या नुकसान होंगे? जानें...
टैक्स भरने की क्या है नई सुविधा? टैक्स रिफंड मिलने में क्यों हो रही है देर? सही रिटर्न भरना क्यों है जरूरी? लोन डिफॉल्टर्स के लिए क्या है योजना? वंदे भारत ट्रेन पर क्या है अपडेट? ऑनलाइन कपड़े खरीदाना होगा क्यों आसान? सहारा रिफंड पोर्टल पर कितने लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन? जानने के लिए देखें Money Morning का नया एपिसोड.
एक लाख लोगों को भेजा गया आयकर नोटिस
फोनपे (PhonePe) ऐप ने अपने यूजर के लिए यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के जरिए इनकम टैक्स पेमेंट करने की सुविधा शुरू की है.
ऑनलाइन 2 तरीकों से चेक करें रिफंड का स्टेट्स
सॉफ्टवेयर के जरिए फर्जी क्लेम लेने वालों की पहचान की गई, अब आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेज रहा है
आईटीआर दाखिल करते समय आय और स्रोत की हर छोटी से छोटी जानकारी देना अनिवार्य
18 जुलाई तक कुल 3.06 करोड़ आईटीआर जमा किए गए हैं. इनमें से 2.81 करोड़ रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन किया जा चुका है जो कुल रिटर्न का 91% से अधिक है.
एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के आने से पहले करदाताओं को फॉर्म 26AS चेक करना होता था.
आयकर विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी