30 लाख लोगों को क्यों मिले टैक्स नोटिस? आईटीआर फाइल करने वालों की कितनी पहुंची संख्या? कितना पहुंचा सोना का भाव? सुनिए 'खबरों का लंचबॉक्स' अभिषेक गुप्ता के साथ रेडियो मनी 9 पर.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2047 तक देश में कुल टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़कर होगी 48.2 करोड़.
नई रिजीम में रिटर्न भरने से नहीं ले सकतें कई कटौतियों का लाभ
आयकर रिटर्न पर रिफंड के लिए आपको आईटीआर वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य
27 जुलाई तक 5 करोड़ से ज्यादा ITR हो चुके हैं फाइल
आयकर विभाग ने जारी किया नया फरमान
व्यक्ति पर टैक्स लगाने से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है.
आमदनी भले ही कम हो लेकिन भरना चाहिए आईटीआर
हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है उसे असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का Income Tax Return दाखिल करना अनिवार्य है. Taxpayer ये काम 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म जारी कर दिए हैं. ITR File करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ITR Filing को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है