हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है उसे असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का Income Tax Return दाखिल करना अनिवार्य है. Taxpayer ये काम 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म जारी कर दिए हैं. ITR File करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ITR Filing को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है
ITR filing 2023 भरने का सीजन शुरू हो चुका है. सैलरीड टैक्सपेयर्स के पास अपनी कंपनी से फॉर्म-16 पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा. Taxpayers को Form 16 में क्या जानकारी मिलती है? फॉर्म-16 का पार्ट A और B किसके लिए है? रिटर्न फाइल करते वक्त अगर कोई गलती दिखे तो क्या करें? ITR के Form-16 को लेकर अगर आपके पास भी है कोई सवाल, तो जुड़िए हमारे खास शो 'हैलो मनी9 मेरा सवाल है में'.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए हैं. किन्हें ITR-1 और ITR-4 भरना होता है? ITR भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में गड़बड़ी करने पर क्या होगा? आइए जानते हैं.
अगर शरद की तरह आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, तो सेक्शन 139 के सब-सेक्शन 8A के तहत अपडेटेड रिटर्न भरा जाता है.
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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने ग्राहकों को योनो ऐप के माध्यम से ITR की एक सरल और मुफ्त फाइलिंग ऑफर कर रहा है.
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