ITR: व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 है.
ITR filing 2021: बाइटबुक कंसल्टिंग एलएलपी के पार्टनर अनुराग जैन कहते हैं, ''एक समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए नंबर क्रंचिंग अच्छी तरह से करें.
Money9 आपके लिए लेकर आया है वो सभी मनी मैटर्स जो अक्टूबर से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं. इनमें कई जरूरी काम शामिल हैं.
Income Tax Return: यह याद रखना चाहिए कि कर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी दायित्व हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं.
सोशल मीडिया अकाउंट और पर्सनल फाइनेंस फ़ोरम्स पर टैक्स पेयर्स ITR फाइलिंग में आ रही समस्याओं को शेयर करते देखे गए हैं.
फॉर्म 26AS के तहत TDS, एडवांस टैक्स आदि के जरिए पहले से भरे जा चुके कर की जांच करें और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत सुधार करा लें
Income Tax Return: कोरोना महामारी की वजह से बनी स्थिति के चलते और टैक्सपेयर्स, टैक्स कंसल्टेंट्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स के अनुरोध पर कंप्लायंस की तारीखों में ढील दी जा रही है
Income tax return- इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, 2.50 लाख से कम इनकम है लेकिन अगर करदाता ने खर्चा या जमा किया है तो रिटर्न भरना ही होगा.
Income tax return latest update- ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है. सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान ITR को इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं. ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए.