Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपसे लेट फीस और ज्यादा ब्याज वसूला गया है, तो यह पैसा आपको लौटा दिया जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते टैक्सपेयर्स की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा. दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्त वर्ष के ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया है. कुछ टैक्सपेयर्स की शिकायत थी कि 31 जुलाई 2021 के बाद अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उनसे लेट फीस और इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है.
ये लिखा ट्विटर पर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है कि अगर किसी ने ITR भर दिया है और उनसे गलत लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, तो CPC-ITR की प्रक्रिया के दौरान सही गणना के बाद अगर कोई अतिरिक्त अमाउंट बनता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा.
आयकर विभाग ने कहा कि ब्याज की गलत गणना के कारण हुई गलती को दूर करने के लिए 1 अगस्त को ही ITR सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया था. करदाता ITR भरने के लिए इसके लेटेस्ट वर्जन का ही इस्तेमाल करें.