सभी करदाताओं को अपने उन जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए, जो आपको इनकम टैक्स नोटिस आने पर सही साबित कर सकें.
प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ से अब तक 53,684 करोड़ रुपये सरकार को मिले है. वित्त मंत्रालय की ओर से इसकी जानकारी दी गई.
E-mail ID For Taxpayers: करदाता ई-मेल के जरिए भी फेसलेस टैक्स असेसमेंट, जुर्माना और अपील से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे.
कर बचत को ध्यान में रखते हुए प्लान किया गया चिकित्सा बीमा एक अच्छा फैसला है.
तर्राष्ट्रीय कर मुद्दों और काले धन से संबंधित मामलों से संबंधित अपीलों को छोड़कर, आईटी अपीलों को फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है.
Tax Regime: पुराने और नए टैक्स रिजीम के बीच का फर्क बताने के लिए इकनॉमिस्ट, फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट डॉ.शरद कोहली मौजूद रहे.
New e-filing portal: नए टैक्स पेयर्स पहली जो बार आयकर विभाग की वेबसाइट में साइन अप कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं.
Taxpayers: एडवांस टैक्स पेमेंट में ब्याज गणना पर रिलीफ क्लेम करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिविडेंड कमाई का क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना होगा.
नई आयकर वेबसाइट 30 सितंबर, 2021 की विस्तारित समय सीमा के बजाय 31 जुलाई 2021 की पुरानी देय तिथि दिखा रही है.
किसी एक वित्तीय वर्ष में ब्याज की कमाई यदि 40,000 से ऊपर है तो टैक्स कटेगा. सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 की है.