तर्राष्ट्रीय कर मुद्दों और काले धन से संबंधित मामलों से संबंधित अपीलों को छोड़कर, आईटी अपीलों को फेसलेस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है.
Tax Regime: पुराने और नए टैक्स रिजीम के बीच का फर्क बताने के लिए इकनॉमिस्ट, फाइनेंस और टैक्स एक्सपर्ट डॉ.शरद कोहली मौजूद रहे.
New e-filing portal: नए टैक्स पेयर्स पहली जो बार आयकर विभाग की वेबसाइट में साइन अप कर रहे हैं, उन्हें दिक्कतें आ रही हैं.
Taxpayers: एडवांस टैक्स पेमेंट में ब्याज गणना पर रिलीफ क्लेम करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिविडेंड कमाई का क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देना होगा.
नई आयकर वेबसाइट 30 सितंबर, 2021 की विस्तारित समय सीमा के बजाय 31 जुलाई 2021 की पुरानी देय तिथि दिखा रही है.
किसी एक वित्तीय वर्ष में ब्याज की कमाई यदि 40,000 से ऊपर है तो टैक्स कटेगा. सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 की है.
जिनका रेसिडेंशियल स्टेटस बार-बार बदलता रहता है. जो लोग ट्रेवल करते हैं उन्हें अक्सर अपने रेजिडेंशियल स्टेटस का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है.
वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों का कहना है कि पिछले रिटर्न डाउनलोड करने और आधार-ओटीपी प्राप्त करने से लेकर बुनियादी चीजों तक सभी में समस्याएं हैं.
राजस्व संग्रह को और तेज करने के लिए, सरकार को आईटी पोर्टल में गड़बड़ियों को जल्दी से दूर करना चाहिए और जीएसटी की दिक्कतों को ठीक करना चाहिए.
ITR: कुल 80,23,266 आईटीआर का मसौदा तैयार किया गया है, 6.07 लाख से अधिक फॉर्म तैयार किए गए हैं, जिनमें से 5,51,150 पोर्टल पर दाखिल किए गए थे