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Income Tax Return: जानिए किसे फाइल करना चाहिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न

Income Tax Return: यह याद रखना चाहिए कि कर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी दायित्व हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं.

  • पवन पाण्डे
  • Last Updated : August 11, 2021, 15:38 IST
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Income Tax Return: वित्त वर्ष (FY) 2020-21 या निर्धारण वर्ष (AY) 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 है. 60 वर्ष से कम आयु के भारतीय व्यक्ति को प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है. व्यक्ति की कुल आय आयकर छूट की सीमा से अधिक है, तो उसे आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना होता है.

यह याद रखना चाहिए कि कर का भुगतान और आईटीआर दाखिल करना दो अलग-अलग कानूनी दायित्व हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं. आय और गैर-आय दो तरह के मानदंड हैं, जो आपको आईटीआर दाखिल करने के लिए बाध्य करते हैं.

आईटीआर दाखिल करने के लिए आय आधारित मानदंड

यदि व्यक्ति की सभी आय का योग बेसिक कर छूट सीमा से अधिक है, तो उन्हें आईटीआर दाखिल करना होगा. उम्र के आधार पर अलग-अलग बुनियादी छूट सीमाएं लागू होती हैं. 60 वर्ष से अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम (वरिष्ठ नागरिकों) के लिए यह छूट सीमा 3 लाख रुपये है और 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों (सुपर वरिष्ठ नागरिकों) के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है.

आईटीआर दाखिल करने के लिए उपरोक्त सीमा तक पहुंचने पर धारा 80 सी, 80 सीसीडी, 80 डी, 80 जी 80 टीटीए, 80 टीटीबी आदि के तहत विभिन्न कटौतियां उपलब्ध हैं. इसी तरह धारा 54, 54एफ, 54ईसी आदि के तहत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर छूट का क्लेम किया जा सकता है.

यदि आपकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है, लेकिन विभिन्न कटौतियों के कारण, कर योग्य आय छूट की सीमा से नीचे आती है, तो आप किसी भी कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं.

आईटीआर दाखिल करने के लिए गैर-आय मानदंड

गैर-आय मानदंड के दो सेट हैं, जिनके लिए आपको आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता होती है, भले ही आपकी आय कर छूट सीमा से कम हो. पहला केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो कर कानूनों के तहत आते हैं. यदि आपके पास भारत के बाहर किसी भी संपत्ति में लाभकारी हित हैं या आपके पास भारत के बाहर किसी भी खाते के संबंध में हस्ताक्षर करने का अधिकार है, तो आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, चाहे आपकी आय छूट की सीमा के अंदर हो.

लाभकारी ब्याज एक अचल संपत्ति या चल संपत्ति जैसे शेयर, बॉन्ड, विदेशी कंपनी के ESOPs में हो सकता है. यहां तक ​​कि अगर आपके पास भारत के बाहर जीरो बैलेंस वाला बैंक खाता है, तब भी आपको भारत में अपना आईटीआर दाखिल करना होगा, भले ही आपको ऐसा करने की आवश्यकता न हो. यदि आपको किसी विदेशी कंपनी का ईओपी आवंटित किया गया है, जो आपके पैकेज के रूप में आपके नियोक्ता की होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी हो सकती है, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा.

दूसरा सेट सभी व्यक्तियों पर लागू होता है. छूट सीमा से कम आय होने के बावजूद निम्न व्यक्ति कानून में निर्दिष्ट कुछ मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य हो सकते हैं:

1. भारत के बाहर स्थित कोई भी संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) रखने वाला व्यक्ति. 2. भारत के बाहर स्थित किसी भी खाते में हस्ताक्षर करने का अधिकार रखने वाला व्यक्ति. 3. व्यक्ति भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति (किसी भी इकाई में वित्तीय हित सहित) का लाभार्थी हो. 4. व्यक्ति ने किसी बैंक या सहकारी बैंक के किसी भी चालू खाते में एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की हो. 5. व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये से अधिक विदेश यात्रा पर खर्च किया हो. 6. व्यक्ति ने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये या उससे अधिक का बिजली खर्च किया है. 7. किसी भी कर राहत का लाभ उठाते हुए रिफंड का दावा करते समय या व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करते समय भी आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है.

Published - August 11, 2021, 03:37 IST

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