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Income tax rules changing from April 1st- 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स से जुड़े 5 नियम बदलने जा रहे हैं. 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस को ITR नहीं भरना होगा.
Pan Card- आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक पैन-आधार लिंक नहीं है तो नुकसान हो सकता है.
FY 2019-20 के लिए IT रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी थी. अब आपके पास 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने का मौका है.
अभी तक इन प्रोफेशनल्स को कमाई का 7.5 फीसदी हिस्सा ही बतौर TDS चुकाना पड़ता है. हालांकि, 1 अप्रैल से इन्हें 10% TDS चुकाना होगा.
Lock in Period- कुछ फिक्सड इनकम इंवेस्टमेंट समय से पहले पैसे निकालने देते हैं लेकिन शर्तों के साथ. इसलिए निवेश से पहले लॉक-इन पीरियड समझें.
Financial Year: 1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों को आईटीआर नहीं भरना होगा. ऐसे लोगों को छूट दी गई है.
Financial Year important task: टैक्स बचाने से लेकर दूसरी योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस डेडलाइन को मिस मत कीजिए. 31 मार्च है लास्ट डेट.
Income tax regime: पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80C, सेक्शन 80D जैसी कई छूट मिलती हैं. हाउस रेंट अलाउंस, एलटीसी कैश वाउचर स्कीम में टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा मिलता है.
Income tax rules latest update- 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स से जुड़े 5 नियम बदलने जा रहे हैं. 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजंस को ITR नहीं भरना होगा.
Home loan Benefits for tax saving- इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत होम लोन के 2 लाख के इंटरेस्ट पेमेंट पर इनकम डिडिक्शन मिलती है.