Home >
Section 80C- अगर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको वित्त वर्ष खत्म होने से पहले निवेश (Investment) करना होगा.
Income tax saving- अगर ज्यादा टैक्स कटता है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भरकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. हालांकि, फॉर्म 16 में मिसमैच हो सकता है.
Income tax department- अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इमेल आए तो उसका जवाब तुरंंत दे. इसलिए एक्टिव इमेल ID शेयर करें.
ELSS टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है. इन फंड्स का 80 फीसदी निवेश इक्विटी यानि शेयर्स में होता है. ठीक जैसे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिलता है.
Senior Citizen: बजट भाषण में वित्त मंत्री ने राहत का ऐलान किया था लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए आपको ये 7 कदम उठाने होंगे.
IT Return: अगर आप 31 दिसंबर तक IT रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको नोटिस आ सकता है और बकाया टैक्स होने पर पेनल्टी के साथ टैक्स भरना पड़ेगा.
Senior Citizen: सीनियर सिटिजन का पेंशन एक बैंक में आता है और FD ब्याज किसी दूसरे बैंक में हैं तो उन्हें रिटर्न भरने से कोई राहत नहीं मिलेगी
31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन (Pan Card) आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड को एक अप्रैल 2021 से डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.
TDS: अगर किसी ने पिछले दो साल का रिटर्न नहीं भरा और 1-2 फीसदी के TDS के दायरे में आते थे तो उन्हें अब सीधा 5 फीसदी का TDS देना होगा.
सरकारी कंपनियों यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSU) में भारी भरकम विनिवेश प्लान (Disinvestment plan) को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है. विपक्ष का आरोप है कि सरकार घर के गहने को बेचने का काम कर रही है. विपक्ष के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पहली बार टैक्सपेयर्स के […]