इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है.
क्या IT रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ सकती है? ऐसा होना मुश्किल लग रहा है. महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकार FY 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ा चुकी है. महामारी के चलते तीन बार एक्सटेंशन दिए जाने के बाद इसकी डेडलाइन 10 जनवरी 2021 को खत्म हो चुकी है.
अगर मैं 31 मार्च तक अपना IT रिटर्न फाइल करने से चूक गया तो क्या होगा? अगर आप डेडलाइन के भीतर IT रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो आपको फाइलिंग से रोक दिया जाएगा क्योंकि फाइलिंग विंडो बंद हो जाएगी. ऐसे मामले में आपको जल्द ही IT विभाग से नोटिस मिल सकता है और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आखिर आप आखिरी तारीख तक भी अपना आयकर रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर पाए. अगर विभाग आपके जवाब से संतुष्ट होगा तो आप पर कोई भी पेनाल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पेनाल्टी और ब्याज दोनों देेने पड़ेंगे.
कितना ब्याज लगेगा और पेनाल्टी क्या होगी? ब्याज की दर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234 ए के हिसाब से तय होगी. इसमें टैक्स लाइबिलिटी पर 1 फीसदी मासिक की दर से ब्याज लेने की बात की गई है. इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपके भुगतान योग्य टैक्स की 100 फीसदी से 300 फीसदी हो सकती है. यह रकम असेसिंग अफसर पर निर्भर करती है.
टैक्स लाइबिलिटी पर लगने वाला इंटरेस्ट सिंपल होगा या कंपाउंड? इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा. लेकिन, अगर एक दिन की भी देरी फाइलिंग में होती है तो उस पर पूरे महीने का 1 फीसदी ब्याज लगेगा.
अगर मैं अभी अपना रिटर्न फाइल करता हूं तो क्या मुझे लेट फीस देनी होगी? चूंकि आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है ऐसे में आपको लेट फीस चुकानी होगी.
मुझे कितनी लेट फीस देनी होगी? आयकर विभाग एक आसान स्लैब का इस्तेमाल इसमें करता है. अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस के तौर पर चुकाने होंगे. अगर आमदना 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो यह रकम 10,000 रुपये बैठेगी.
मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, क्या मुझे कोई रियायत मिलेगी? वरिष्ठ नागरिकों को कोई रियायत नहीं दी गई है.
पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है? पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर आप इन्हें इस तारीख तक लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपका पैन बेकार हो सकता है और इससे आप रियल्टी की खरीद-फरोख्त, शेयरों और म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में निवेश नहीं कर पाएंगे.
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