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Income tax refund FAQ- FY2021 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 12.06 लाख करोड़ रुपए था. इसमें 2.61 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया.
2020-21 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 9.45 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो बजट में संशोधित अनुमान से 5 फीसदी ज्यादा है.
यहां हम बता रहे हैं कि अगर आपका Income Tax Refund फंस गया है तो इसे हासिल करने के लिए आपके पास क्या विकल्प हैं.
Income tax return- इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, 2.50 लाख से कम इनकम है लेकिन अगर करदाता ने खर्चा या जमा किया है तो रिटर्न भरना ही होगा.
TDS- एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश निकासी होती है तो 1 करोड़ से ज्यादा की राशि पर 5% TDS कटेगा.
TDS Form- आपकी कमाई 2.50 लाख से कम है और केवल बैंक से मिलने वाला ब्याज ही कमाई का जरिया है तो फॉर्म 15G जमा करके आप अपना TDS बचा सकते हैं.
आयकर विभाग ने स्टॉक मार्केट्स, डिपॉजिटरीज, बैंकों और डाकघर से कहा है कि वे लोगों की आमदनी की जानकारी सीधे विभाग के साथ साझा करें.
ITR Forms- अभी तो यही लग रहा है कि 31 जुलाई तक रिटर्न भरना होगा. लेकिन, इस साल जो अहम बदलाव हुआ है वो देरी से रिटर्न भरने वालों के लिए हुआ है.
PAN-Aadhaar link- अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा PAN- आधार लिंक किए जा चुके हैं. लेकिन, 17 करोड़ से ज्यादा PAN को लिंक किया जाना बाकि है.
Pan-Aadhaar- सरकार की ओर से कई कामों के लिए राहत दी गई है. यानी 31 मार्च की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है.