इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि वो अनक्लेम्ड राशि पॉलिसीधारकों को लौटाएं और बकाया राशि के वैध दावेदारों को खोजने के लिए अपने प्रयास बढ़ाएं
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को समय-समय पर विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है
मैच्योरिटी की तारीख से 10 साल के अंदर क्लेम नहीं किया गया है ऐसे खातों को 'अनक्लेम्ड डिपॉजिट' की श्रेणी में रखा जाता है
अगर आपका या आपके माता-पिता का बैंक में पैसा जमा है और उसे भूल गए हैं तो उसे आप वापस पा सकते हैं. इसके लिए आरबीआई ने UDGAM पोर्टल शुरू किया है. इसके जरिए आप भूले हुए पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं. कैसे? जानिए इस वीडियो में-
RBI का आदेश, हर बैंक को प्रत्येक जिले में 100 बड़े अनक्लेम्ड राशि के दावेदारों को तलाशना होगा
कई बार परिवार वालों को जानकारी ही नहीं होती है कि परिजनों ने कहां-कहां पैसे लगा रखे हैं. ऐसे में निवेशक की मृत्यु होने पर वे क्लेंम नहीं कर पाते
DEAF: बैंकों में जो पैसा 10 साल से अनक्लेम्ड है वो इस फंड में चला जाता है. लेकिन, 10 साल बाद भी कोई इसका क्लेम करता है तो उसे पैसा वापस कर दिया जाता है.