बैंकों में 82 हजार रुपये से अधिक पैसे ऐसे हैं, जो क्लेम नहीं किए जाने (unclaimed deposit) की वजह से पड़े हुए हैं. इसमें निष्क्रीय खातों, इंश्योरेंस क्लेम और म्यूचुअल फंड के पैसे शामिल हैं. ऐसा होने के पीछे एक बड़ा कारण निवेशक का किसी नॉमिनी (investment claim nominee) की घोषणा नहीं करना है.
कई बार परिवार वालों को जानकारी ही नहीं होती है कि परिजनों ने कहां-कहां पैसे लगा रखे हैं. ऐसे में निवेशक की मृत्यु होने पर वे राशि निकाल नहीं पाते. ऐसे स्थिति से बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इसपर माय वेल्थ प्रोटेक्टर के CEO निर्मल रेवाड़िया ने मनी9 हेल्पलाइन में चर्चा की.
रेवाड़िया: लोग अक्सर परिवार में निवेश को लेकर चर्चा इसी कारण से नहीं करते हैं कि फिर उसके बाद पैसे खर्च करने की आदत बन जाती है. ऐसे में यह किया जा सकता है कि उन्हें हरेक चीज न बताएं. निवेश से जुड़ी सारी जानकारियां किसी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के तौर पर एक जगह सुरक्षित रखते चलें. आपकी मृत्यु होने के बाद परिवार के लोग इससे इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकर जरूरी कदम उठा सकते हैं. आप बैंक अकाउंट नंबर, पॉलिसी नंबर या स्कीम नंबर जैसी जानकारी भी कहीं नोट कर सकते हैं, ताकि उन्हें आगे पैसे निकालने में आसानी हो.
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