जब आप सोने के आभूषण खरीदते हैं तो आपको सोने के मूल्य पर 3% वस्तु एवं सेवा कर (GST) देना होगा और साथ ही किसी भी निर्माण लागत का भुगतान करना होगा.
आयकर नियमो के तहत जीवन बीमा के प्रीमियम पर कुल 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट हैं. हालांकि, जीएसटी भुगतान पर टैक्स छूट पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग है.
वेतनभोगियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने आखिरी तारीख 30 सितंबर है. वहीं जिनका बही खाता ऑडिट होता है या कंपनियों के लिए यह तारीख 30 नवम्बर है.
जब काटा गया टैक्स आपके एक्चुअल पेयबल टैक्स से मेल नहीं खाता है तो आप रिफंड की मांग कर सकते हैं.
ITR: इस वर्ष महामारी के कारण व्यवधानों के साथ, इन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.
कई व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करने से बचते हैं क्योंकि वे विभिन्न स्रोतों से अपनी आय घोषित नहीं करना चाहते हैं.
FD: अगर एक साल में आपकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आप टैक्स देने की कैटेगरी में नहीं आते हैं. बैंक में फॉर्म एच जमा करना होगा
ITR: टैक्स एक्सपर्ट कम आय वालों को भी रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हैं. ITR अहम दस्तावेज है और कई मामलों में लाभ भी पहुंचा सकता है.
Form 15G/15H: टैक्स न कटे, इसके लिए इन फॉर्म को हर साल वित्त वर्ष की शुरुआत में जमा करना होता है. सीनियर सीटिजन के लिए फॉर्म 15H है
Pan-Aadhaar Link: पैन और आधार कार्ड को लिंक करने में विफल रहने पर बैंक जमा राशि पर ब्याज आय पर अधिक कर लगेगा.