आयकर कानून कहता है कि अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हो तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है. लेकिन, टैक्स एक्सपर्ट इससे कम आय वालों को भी रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हैं. एक्सपर्ट कहते हैं कि आपका ITR कई मौकों पर अहम दस्तावेज का काम कर सकता है और कई मामलों में लाभ भी पहुंचा सकता है.
वीजा के लिए आवेदन करने में, TDS रिफंड लेने में, लोन के लिए और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते वक्त रिटर्न की जरूरत पड़ती है. इसके साथ ही बैंक ITR न फाइल किए जाने की स्थिति में आपकी क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं.
ABB & एसोसिएट्स के पार्टनर CA धवल लिंबानी बताते हैं, “आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये की सीमा से कम हो तो भी रिटर्न फाइल करने से आपको दूसरे फायदे होते है. वैसे तो रूल के मुताबिक आपको रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से कोई नुकसान भी नहीं है.”
कितना होता है खर्च
NIL रिटर्न फाइल करने का काम तो बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें आपको आयकर कानून की किसी भी धारा के तहत टैक्स छूट का लाभ लेना नहीं होता है. रिटर्न फाइलिंग का चार्ज आपकी टैक्सेबल इनकम पर निर्भर है, वहीं NIL रिटर्न के मामले में 500 रुपये से 1,000 रुपये तक का चार्ज चुकाना पड़ता है.
हाउसवाइफ भी करें रिटर्न फाइल
आप हाउसवाइफ हैं और इनकम जीरो है फिर भी रिटर्न फाइल करें क्योंकि हाउसवाइफ को सेविंग अकाउंट या बैंक FD से ब्याज मिलता है. ऐसे में जहां से ब्याज मिल रहा है उसे पैन नंबर अवश्य दें, वर्ना आपको 20 फीसदी TDS कटौती झेलनी पड़ सकती है. और फिर TDS रिफंड क्लेम करने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा.
लोन के वक्त काम आता है ITR
होम लोन हो या पर्सनल लोन, बैंक आपसे कम से कम 3 साल का IT रिटर्न मांगते हैं क्योंकि उसके आधार पर आपकी योग्यता का पता चल सकता है. यदि आपने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया होगा तो पिछले सालों का रिकॉर्ड ढूंढना पडेगा और 3 साल का रिटर्न एक साथ फाइल करना पड़ेगा.
ज्यादा कवर खरीदना है तो चाहिए ITR
आपके पास आइटी रिटर्न नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ज्यादा कवर वाली पॉलिसी देने से इनकार कर सकती है.
NIL रिटर्न फाइल करने के और भी हैं फायदे
सरकारी स्कीमः आप छोटा बिजनेस करते है तो मुद्रा लोन या उद्योग आधार कार्ड बनवाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना जरूरी है.
रिकॉर्ड क्लीन रहेगाः इनकम टैक्स रिटर्न आपकी आय का सबसे अच्छा सबूत है और सभी वित्तीय संस्थानों में उसे स्वीकारा जाता है.
वीजा आवेदनः वीजा के लिए एप्लाई करने पर आपके पास पिछले कुछ सालों का इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है तो ऐसे वक्त रिटर्न फाइल किया होगा तो काफी मदद मिलेगी.
आपकी इनकम टैक्स की सीमा से कम है फिर भी नीचे बताए गए मामलो के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य हैः
– भारत के बाहर आपकी किसी भी तरह एसेट है या किसी इकाई में वित्तीय हित है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है.
– भारत के बाहर किसी भी अकाउंट में आप साइनिंग अथॉरिटी है तो रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है.
– भारत के बाहर की किसी भी एसेट से लाभ मिल रहा है तो भी रिटर्न जमा करवाना जरूरी है.
– आपने किसी भी बैंक या को-ऑपरेटिव बैंक में एक साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा करवाई है तो रिटर्न भरना जरूरी है.
– अगर आपने एक वित्त वर्ष में विदेश प्रवास पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है तो रिटर्न भरना पड़ता है.
– अगर आपने एक साल में बिजली खर्च के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया होगा तो रिटर्न भरना होगा.
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