अगर आप स्वरोजगार हैं और रिटायरमेंट के लिए कहीं बचत नहीं कर रहे हैं तो PPF अच्छा विकल्प हो सकता है. PPF अकाउंट कैसे और कहां खोलें।
PPF खाता शुरुआत में 15 साल के लिए खुलता है. यह देश में पोस्ट ऑफिस और बैंकों में से कहीं भी खोला जा सकता है.
डाकघर की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट स्कीम और सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) को धारा 80C के तहत कर-लाभ के दायरे में रखा गया है.
PPF में कम से कम 500 रुपये का निवेश करना होता है. अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं.
जितने ही ज्यादा समय के लिए पीपीएफ में निवेश किया जाता है उतना ज्यादा ही रिटर्न मिलता है.
नाबालिग के PPF अकाउंट में नियमित रूप से पैसे जमा करने पर उसके वयस्क होने पर एक बड़ी राशि मिलेगी, जो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में मददगार साबित होगी.
PPF: PPF में 15 साल का डिफॉल्ट लॉक-इन पीरियड होता है. कुछ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर 15 साल से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है.
PPF अकाउंट के पीरियड को अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं. नए कंट्रीब्यूशन या इसके बिना, इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं. दोनों मामलोंं में ब्याज मिलता है.
लघु बचत पर ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने की नीति ने आम लोगों के एक बड़े हिस्से को अभूतपूर्व वित्तीय तनाव में कुछ राहत प्रदान की है.
साल में 1.5 लाख रुपये का टैक्स-बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, वहीं 80D और 10(10D) जैसी दूसरी धारा का उपयोग करके भी आप टैक्स बचा सकते हैं.