गिरती ब्याज दर व्यवस्था में, एक सुरक्षित और गारंटीकृत साधन खोजना एक चुनौती है जो मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा रिटर्न देता हो. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसा साधन है जिसने लाखों मिडिल क्लास के लोगों का विश्वास जीतने के साथ ही पूरी सुरक्षा प्रदान करता है. इसके अलावा इस पर मिलने वाली ब्याज दर 7.1% है. हालांकि इसको पसंद किए जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस स्कीम के तहत जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है.
हाल ही में वित्त मंत्रालय की ओर से PPF के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं. इनमें से एक बदलाव आम आदमी के जीवन में काफी महत्व रखता है. अब नाबालिग का PPF खाता खोलने के साथ ही उसमें पैसा जमा किया जा सकता है और जमा की गई राशि पर सरकार द्वारा तय की गई दर के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा. लेकिन नियमों के मुताबिक नाबालिग के खाते से माता-पिता/अभिभावक को कोई टैक्स लाभ नहीं मिलेगा.
हालांकि नियम के मुताबिक टैक्स ब्रेक की अनुमति नहीं है,लेकिन 7.1% की दर से नाबालिग के व्यस्क होने तक अकाउंट में ब्याज इकट्ठा होता रहेगा. जब वही व्यस्क अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू कर देता है, तो उसे टैक्स में छूट भी मिलने लगती है. यदि पैसा जमा करने की पूरी अवधि के दौरान अकाउंट में जमा की गई राशि को ध्यान में रखा जाए , तो इससे मिलने वाली राशि काफी ज्यादा होगी. जो उस व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत मददगार साबित होगी.
अगर कोई माता-पिता पांच साल की उम्र में बच्चे के लिए PPF अकाउंट खोलते हैं, तो व्यस्क होने पर उस बच्चे को अकाउंट में 13 साल का ब्याज जमा मिलेगा. यदि वह अपना अकाउंट 60 साल की आयु तक जारी रखा जाता है, यदि खाता 60 वर्ष की आयु तक जारी रखा जाता है, तो उसे 55 साल तक पैसा जमा करना होगा. जिसके बाद उसे मिलने वाली राशि बहुत शानदार होगी. विशेष रूप से टैक्स ब्रेक के लाभों के साथ जिसका वह हकदार है.