PFRDA ने क्यूआर कोड के जरिए डी-रेमिट प्रक्रिया के तहत सीधे योगदान जमा करने की सुविधा शुरू की है
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पीएफआरडी की नई सुविधा देने की योजना
पेंशन फंड नियामक PFRDA कर रहा नियमों में बदलाव की तैयारी
जानिए इन-एक्टिव NPS अकाउंट को फिर से शुरू करने का तरीका
NPS Account: हर सब्सक्राइबर को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है.
सामान्य तौर पर रिटायरमेंट पर सब्सक्राइबर्स को कम से कम 40% फंड की एन्युटी करानी होगी और शेष 60% राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है.
सामान्य तौर पर रिटायरमेंट पर सब्सक्राइबर्स को कम से कम 40% फंड की एन्युटी करानी होगी और शेष 60% राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है.
रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एनपीएस में निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें लगभग म्यूचुअल फंड की तरह ही रिटर्न मिलता है.
आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं. Tier-II में संपूर्ण राशि की निकासी पर कोई रोक नहीं है. पैसे विड्रॉ करने पर कोई exit load नहीं.
रिटायरमेंट के लिए एडवाइजर्स नेशनल पेंशन अकाउंट (NPS ) में निवेश की सलाह देते हैं. कैसे शुरू करें निवेश और किस तरह से मिलता है फायदा?