नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS में अगर आप Tier Iअकाउंट में निवेश करते हैं तभी आप NPS Tier II अकाउंट खोल पाएंगे. NPS Tier II एक वॉलेंटरी अकाउंट है. इसे आप म्यूचुअल फंड निवेश ही मान सकते हैं बस फर्क ये हैं कि इसमें PFRDA द्वारा निर्धारित पेंशन फंड मैनेजर्स के फंड में ही आप निवेश करेंगें. NRIs को टियर-II अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है. केवल भारतीस नागरिक ही Tier- II अकाउंट खोल सकते हैं.
अगर Tier-I में आप पैसे जमा कर रहें हैं तो Tier-II क्यों खोलें ?
Tier-Iखाते से अगर आप 60 साल की उम्र से पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो इसपर पाबंदियां हैं.हालांकि बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, या घर खरीदने और मेडिकल खर्च के लिए 25 फीसदी रकम निकालने की सुविधा है. ये सुविधा तब मिलती है जब आपने NPS निवेश के कम से कम 3 साल पूरे कर लिए हों. साथ ही मैच्योरिटी पर भी आप केवल 60% पैसा ही एकमुश्त निकाल सकते हैं और बाकि 40% से एन्युटी प्लान खरीदना होता है. लेकिन Tier-II खाता इस मामले में फ्लेक्सिबिलिटी देता है. आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं. Tier-II में संपूर्ण राशि की निकासी पर कोई रोक नहीं है. पैसे विड्रॉ करने पर कोई exit load नहीं.
केंद्रीय कर्मचारियों को Tier-II अकाउंट पर कैसे मिलती है टैक्स छूट ?
सरकार ने जुलाई 2020 में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS Tier II- Tax Saver Scheme की शुरुआत की . अब तीन अकाउंट खोले जा सकते हैं Tier I, Tier II और Tier II- Tax Saver Scheme जो कि केवल केन्द्रीय कर्मचारियोंं को टैक्स छूट दिलाएगी. अपने योगदान पर 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले पाएंगे. टैक्स सेवर स्कीम के जरिए अकाउंट खोलने पर तीन लास के लॉक इन का पालन करना होगा तभी छूट क्लेम कर पाएंगे.
कैसे काम करता है NPS Tier -II अकाउंट 9 सिंपल स्टेप्स में समझने के लिए देखें ये वीडियो –