Reactivating NPS Account: अगर आपका भी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस (NPS) खाता है तो ये खबर जरूर पढ़ लें. एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. अगर आपका NPS अकाउंट इन-एक्टिव हो गया है, तो आपको उसका फायदा लेने के लिए उसे फिर से एक्टिव करना जरूरी है. आइए जानते हैं कैसे आप अपने इन-एक्टिव NPS अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज
इन-एक्टिव एनपीएस अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स होने चाहिए.
1. PRAN (Permanent Retirement Account Number): आपके पास यह 12 अंकों की विशिष्ट संख्या होना जरूरी है क्योंकि यह आपके NPS अकाउंट की पहचान करती है.
2. केवाईसी (Know Your Customer) डॉक्यूमेंट: इसके लिए आपके पास पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, और पासपोर्ट साइज़ की फोटो होना अनिवार्य है.
3. री-एक्टिवेशन फॉर्म: इसके लिए आपके पास सावधानी के साथ भरा हुआ सब्सक्राइबर री-एक्टिवेशन फॉर्म होना जरूरी है. (इस फॉर्म को आप एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.)
ऐसे करें एनपीएस अकाउंट एक्टिव
– इसके लिए आप पॉइंट ऑफ़ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर (PoP-SP) से संपर्क करें, जिसके साथ आपका अकाउंट रजिस्टर है.
– उन्हें अपना PRAN डीटेल दें और अकाउंट को री-एक्टिव करने की जानकारी दें.
– सब्सक्राइबर री-एक्टिवेशन फॉर्म को सही-सही भरें.
– इसके बाद अपना प्रान (PRAN), पर्सनल डीटेल और री-एक्टिवेशन का कारण जैसी आवश्यक जानकारी दें.
– सभी सेक्शन को सावधानी से भरें और फॉर्म में आवश्यक केवाईसी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करें.
– इसके बाद, नामित पीओपी-एसपी कार्यालय जाकर आवश्यक केवाईसी डॉक्यूमेंटों के साथ भरा हुआ और साइन किया गया फॉर्म जमा करें.
– यहां पीओपी-एसपी प्रतिनिधि आपके फॉर्म की पुष्टि करेगा और आगे की प्रक्रिया को बताएगा.
– एनपीएस अकाउंट को री-एक्टिव करने के लिए मामूली का शुल्क देना पड़ता है, उसे जमा करें और भुगतान की रसीद या पावती लें.
– री-एक्टिवेशन फॉर्म सबमिट करने और शुल्क भुगतान के बाद, आपका पीओपी-एसपी अनुरोध पर कार्रवाई करेगा.
– आपका री-एक्टिवेशन पूरा होने पर आपको POP-SP से कन्फर्मेशन का संदेश या ईमेल मिलेगा.